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TET अनिवार्यता प्रकरणसुप्रीम कोर्ट अपडेट, जानिए आज क्या हुआ
हमारे एडवोकेट ने कहा कि एनसीटीई का क्लाज -23(2) ही गलत है।इससे कहीं स्पष्ट नहीं होता कि आरटीई एक्ट अधिसूचना जारी होने/लागू होने से पूर्व नियुक्त/विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों पर भी टेट अनिवार्यता अनिवार्य है।वैसे भी किसी भी आदेश में पूर्वगामी अनिवार्यता नहीं की जा सकती।इनका एक्ट क्लीयरीफाई नहीं है।पूर्व में भी
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होमगार्ड भर्ती परीक्षा में नकल, अफवाह पर कड़ी कार्रवाई : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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